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White कुछ पुरुष भी प्रेम की भावना को  बहुत गंभीरता से देखते हैं, वो समाज के सामने नही आते पर समाज से लड़ने की ताकत दे देते हैं, वो गले में मंगलसूत्र नही डालते पर जीवन को ऐसे सूत्र में बांध देते हैं कि जैसे मानो किसी स्त्री का नया जन्म हुआ हो, वो झूठी कसमें नही खाते, वो हजार वादे नही करते मगर जीवन में इतना ख्याल रखते हैं की जैसे कोई ईश्वर की परछाई साथ हैं इस बदलती हुई दुनियां में जो सच्चे प्रेम का महत्व समझते हैं और बताते हैं की प्रेम पूजा की तरह पवित्र भी हो सकता हैं ©Prince_"अल्फाज़"

#Motivational #love_shayari  White कुछ पुरुष भी प्रेम की भावना को  
बहुत गंभीरता से देखते हैं, 
वो समाज के सामने नही आते 
पर समाज से लड़ने की ताकत दे देते हैं, 
वो गले में मंगलसूत्र नही डालते पर जीवन को
ऐसे सूत्र में बांध देते हैं 
कि जैसे मानो किसी स्त्री का नया जन्म हुआ हो, 
वो झूठी कसमें नही खाते, 
वो हजार वादे नही करते मगर जीवन में 
इतना ख्याल रखते हैं 
की जैसे कोई ईश्वर की परछाई साथ हैं
 इस बदलती हुई दुनियां में जो सच्चे प्रेम का महत्व समझते हैं 
और बताते हैं 
की प्रेम पूजा की तरह पवित्र भी हो सकता हैं

©Prince_"अल्फाज़"

#love_shayari Sircastic Saurabh अdiति @Chocolate बाबा ब्राऊनबियर्ड अmit कोठारी "राही"

17 Love

White जो सीखते हैं, ध्यान से सुनकर। वही सिखाते है,, शिक्षा का हुनर।। ©Satish Kumar Meena

#मोटिवेशनल  White जो सीखते हैं,
ध्यान से सुनकर।
वही सिखाते है,,
शिक्षा का हुनर।।

©Satish Kumar Meena

शिक्षा

16 Love

संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून :- * अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ में संघीय सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इसमें एक अध्यक्ष और सात अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल, पदभार ग्रहण करने की तिथि से छह साल तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। इसमें कम-से-कम आधे सदस्य (वर्किंग और रिटायर्ड) ऐसे अवश्य हो जो कम-से-कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। * आयोग का कोई भी सदस्य उसी पर दुबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) का अध्यक्ष संघ या राज्यों में अन्य किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आयोग के सदस्यों का वेतन राष्ट्रपति द्वारा विनियमित होता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी सेवा की शर्तों को उनके हित के विरुद्ध बदला नहीं जा सकता। इस समय अध्यक्ष का वेतन (7वा पे कमीशन के बाद) 2।5 लाख और सदस्यों का वेतन 2।25 लाख है, जो भारत सरकार की संचित निधि (कंसोलिडेटेड फण्ड) से दिया जाता है। * आयोग के सदस्यों की उनके दुराचार के लिए राष्ट्रपति आवेश द्वारा हटाया भी जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी सदस्य के खिलाफ दुराचार की रिपोर्ट मिले तो वह विषय न्यायालय के पास विचारार्थ प्रस्तुत होगा। न्यायालय की सम्मति मिलने पर उस सदस्य को पदच्युत किया जायेगा। * निम्नलिखित कारणों के उपस्थित होने पर राष्ट्रपति आयोग के किसी भी सदस्य को हटा सकता है। * यदि वह व्यक्ति दिवालिया सिद्ध हो। यदि अपने कार्यकाल में वह कोई दूसरा पद स्वीकार कर ले। शारीरिक अस्वस्थता के कारण कार्य करने के लिए अक्षम हो गया हो। यदि भारत या राज्य-सरकार के साथ करार किये गये किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसका सम्बन्ध हो या उससे कोई लाभ प्राप्त हो रहा हो। ©Indian Kanoon In Hindi

#Quotes  संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून :- 

* अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ में संघीय सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इसमें एक अध्यक्ष और सात अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल, पदभार ग्रहण करने की तिथि से छह साल तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। इसमें कम-से-कम आधे सदस्य (वर्किंग और रिटायर्ड) ऐसे अवश्य हो जो कम-से-कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं।

* आयोग का कोई भी सदस्य उसी पर दुबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) का अध्यक्ष संघ या राज्यों में अन्य किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आयोग के सदस्यों का वेतन राष्ट्रपति द्वारा विनियमित होता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी सेवा की शर्तों को उनके हित के विरुद्ध बदला नहीं जा सकता। इस समय अध्यक्ष का वेतन (7वा पे कमीशन के बाद) 2।5 लाख और सदस्यों का वेतन 2।25 लाख है, जो भारत सरकार की संचित निधि (कंसोलिडेटेड फण्ड) से दिया जाता है।

* आयोग के सदस्यों की उनके दुराचार के लिए राष्ट्रपति आवेश द्वारा हटाया भी जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी सदस्य के खिलाफ दुराचार की रिपोर्ट मिले तो वह विषय न्यायालय के पास विचारार्थ प्रस्तुत होगा। न्यायालय की सम्मति मिलने पर उस सदस्य को पदच्युत किया जायेगा।

* निम्नलिखित कारणों के उपस्थित होने पर राष्ट्रपति आयोग के किसी भी सदस्य को हटा सकता है।

* यदि वह व्यक्ति दिवालिया सिद्ध हो। यदि अपने कार्यकाल में वह कोई दूसरा पद स्वीकार कर ले। शारीरिक अस्वस्थता के कारण कार्य करने के लिए अक्षम हो गया हो। यदि भारत या राज्य-सरकार के साथ करार किये गये किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसका सम्बन्ध हो या उससे कोई लाभ प्राप्त हो रहा हो।

©Indian Kanoon In Hindi

संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून

13 Love

White शासन करने के लिए किसी भी देश के युवाओं को धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास में उलझा देना ही काफी है। . ©Asheesh Mishra

#धार्मिक_कट्टरता #शिक्षा #Motivational #Education  White शासन करने के लिए 
किसी भी देश के युवाओं को
 धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास में
 उलझा देना ही काफी है। 















.

©Asheesh Mishra
#शिक्षा #कर्म #Education

शिक्षा बहुत जरूरी है जीवन के लिए। #Education #कर्म #शिक्षा

180 View

#शिक्षा #विचार  शिक्षा हमारे व्यक्तित्व में होती है।
dr.jagriti

White कुछ पुरुष भी प्रेम की भावना को  बहुत गंभीरता से देखते हैं, वो समाज के सामने नही आते पर समाज से लड़ने की ताकत दे देते हैं, वो गले में मंगलसूत्र नही डालते पर जीवन को ऐसे सूत्र में बांध देते हैं कि जैसे मानो किसी स्त्री का नया जन्म हुआ हो, वो झूठी कसमें नही खाते, वो हजार वादे नही करते मगर जीवन में इतना ख्याल रखते हैं की जैसे कोई ईश्वर की परछाई साथ हैं इस बदलती हुई दुनियां में जो सच्चे प्रेम का महत्व समझते हैं और बताते हैं की प्रेम पूजा की तरह पवित्र भी हो सकता हैं ©Prince_"अल्फाज़"

#Motivational #love_shayari  White कुछ पुरुष भी प्रेम की भावना को  
बहुत गंभीरता से देखते हैं, 
वो समाज के सामने नही आते 
पर समाज से लड़ने की ताकत दे देते हैं, 
वो गले में मंगलसूत्र नही डालते पर जीवन को
ऐसे सूत्र में बांध देते हैं 
कि जैसे मानो किसी स्त्री का नया जन्म हुआ हो, 
वो झूठी कसमें नही खाते, 
वो हजार वादे नही करते मगर जीवन में 
इतना ख्याल रखते हैं 
की जैसे कोई ईश्वर की परछाई साथ हैं
 इस बदलती हुई दुनियां में जो सच्चे प्रेम का महत्व समझते हैं 
और बताते हैं 
की प्रेम पूजा की तरह पवित्र भी हो सकता हैं

©Prince_"अल्फाज़"

#love_shayari Sircastic Saurabh अdiति @Chocolate बाबा ब्राऊनबियर्ड अmit कोठारी "राही"

17 Love

White जो सीखते हैं, ध्यान से सुनकर। वही सिखाते है,, शिक्षा का हुनर।। ©Satish Kumar Meena

#मोटिवेशनल  White जो सीखते हैं,
ध्यान से सुनकर।
वही सिखाते है,,
शिक्षा का हुनर।।

©Satish Kumar Meena

शिक्षा

16 Love

संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून :- * अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ में संघीय सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इसमें एक अध्यक्ष और सात अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल, पदभार ग्रहण करने की तिथि से छह साल तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। इसमें कम-से-कम आधे सदस्य (वर्किंग और रिटायर्ड) ऐसे अवश्य हो जो कम-से-कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। * आयोग का कोई भी सदस्य उसी पर दुबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) का अध्यक्ष संघ या राज्यों में अन्य किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आयोग के सदस्यों का वेतन राष्ट्रपति द्वारा विनियमित होता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी सेवा की शर्तों को उनके हित के विरुद्ध बदला नहीं जा सकता। इस समय अध्यक्ष का वेतन (7वा पे कमीशन के बाद) 2।5 लाख और सदस्यों का वेतन 2।25 लाख है, जो भारत सरकार की संचित निधि (कंसोलिडेटेड फण्ड) से दिया जाता है। * आयोग के सदस्यों की उनके दुराचार के लिए राष्ट्रपति आवेश द्वारा हटाया भी जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी सदस्य के खिलाफ दुराचार की रिपोर्ट मिले तो वह विषय न्यायालय के पास विचारार्थ प्रस्तुत होगा। न्यायालय की सम्मति मिलने पर उस सदस्य को पदच्युत किया जायेगा। * निम्नलिखित कारणों के उपस्थित होने पर राष्ट्रपति आयोग के किसी भी सदस्य को हटा सकता है। * यदि वह व्यक्ति दिवालिया सिद्ध हो। यदि अपने कार्यकाल में वह कोई दूसरा पद स्वीकार कर ले। शारीरिक अस्वस्थता के कारण कार्य करने के लिए अक्षम हो गया हो। यदि भारत या राज्य-सरकार के साथ करार किये गये किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसका सम्बन्ध हो या उससे कोई लाभ प्राप्त हो रहा हो। ©Indian Kanoon In Hindi

#Quotes  संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून :- 

* अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ में संघीय सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इसमें एक अध्यक्ष और सात अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल, पदभार ग्रहण करने की तिथि से छह साल तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। इसमें कम-से-कम आधे सदस्य (वर्किंग और रिटायर्ड) ऐसे अवश्य हो जो कम-से-कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं।

* आयोग का कोई भी सदस्य उसी पर दुबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) का अध्यक्ष संघ या राज्यों में अन्य किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आयोग के सदस्यों का वेतन राष्ट्रपति द्वारा विनियमित होता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी सेवा की शर्तों को उनके हित के विरुद्ध बदला नहीं जा सकता। इस समय अध्यक्ष का वेतन (7वा पे कमीशन के बाद) 2।5 लाख और सदस्यों का वेतन 2।25 लाख है, जो भारत सरकार की संचित निधि (कंसोलिडेटेड फण्ड) से दिया जाता है।

* आयोग के सदस्यों की उनके दुराचार के लिए राष्ट्रपति आवेश द्वारा हटाया भी जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी सदस्य के खिलाफ दुराचार की रिपोर्ट मिले तो वह विषय न्यायालय के पास विचारार्थ प्रस्तुत होगा। न्यायालय की सम्मति मिलने पर उस सदस्य को पदच्युत किया जायेगा।

* निम्नलिखित कारणों के उपस्थित होने पर राष्ट्रपति आयोग के किसी भी सदस्य को हटा सकता है।

* यदि वह व्यक्ति दिवालिया सिद्ध हो। यदि अपने कार्यकाल में वह कोई दूसरा पद स्वीकार कर ले। शारीरिक अस्वस्थता के कारण कार्य करने के लिए अक्षम हो गया हो। यदि भारत या राज्य-सरकार के साथ करार किये गये किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसका सम्बन्ध हो या उससे कोई लाभ प्राप्त हो रहा हो।

©Indian Kanoon In Hindi

संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून

13 Love

White शासन करने के लिए किसी भी देश के युवाओं को धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास में उलझा देना ही काफी है। . ©Asheesh Mishra

#धार्मिक_कट्टरता #शिक्षा #Motivational #Education  White शासन करने के लिए 
किसी भी देश के युवाओं को
 धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास में
 उलझा देना ही काफी है। 















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©Asheesh Mishra
#शिक्षा #कर्म #Education

शिक्षा बहुत जरूरी है जीवन के लिए। #Education #कर्म #शिक्षा

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#शिक्षा #विचार  शिक्षा हमारे व्यक्तित्व में होती है।
dr.jagriti
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