Lawyer and Advocate – अंग्रेजी का एक शब्द है, लॉयर। लॉयर, वह होता है जिसके पास लॉ (law) की डिग्री होती है, जो कानून के क्षेत्र में प्रशिक्षित होता है और कानूनी मामलों पर सलाह और सहायता प्रदान करता है।
अर्थात विधि स्नातक, कानून का जानकार, जिसने LLB की डिग्री ले ली हो, वह लॉयर बन जाता है। उसके पास न्यायालय में मुकदमा को लड़ने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सनद मिलती है, वह BCI की परीक्षा को पास कर लेता है तो किसी भी कोर्ट में पैरवी के लिए अधिकृत हो जाता है, तब वह एडवोकेट बन जाता है। हर एडवोकेट लॉयर होता है, परन्तु हर लॉयर एडवोकेट नहीं होता।
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